धारा 54 की छूट :- हाउस प्रॉपर्टी बेचकर हाउस प्रोपर्टी में इन्वेस्ट करने पर।
शर्ते:-
1) बेची जाने वाली सम्पति हाउस प्रॉपर्टी हो नाकि प्लाट हो
2) लॉन्ग टर्म हो, अर्थात दो वर्ष से पुरानी हो
3) सिर्फ एक आवासीय मकान का निर्माण कराए या खरीद ले
4) अगर खरीदता है तो बेचने से या तो एक वर्ष पहले खरीद लिया हो या बेचने के दो वर्ष के भीतर ख़रीद ले
5) अगर निर्माण कराता है तो बेचने के तीन वर्ष के भीतर निर्माण करा ले
6) नया मकान सिर्फ भारत में ही खरीदे या निर्माण कराए
7) नए मकान को खरीदने या बनाने के तीन वर्ष के भीतर नहीं बेच सकता
8) अगर धारा 139 में आयकर रिटर्न फ़ाइल करने की डेट तक नए मकान में इन्वेस्ट नहीं हो पाए तो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट खोलकर राशि जमा करा दे
9) केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की राशि निवेश करनी है नाकि पूरे प्रतिफल को इन्वेस्ट करना।
- सीए रघुवीर पूनिया, 9314507298
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